UP Physically Handicapped Pension Yojna (उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना)


विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति


आज की इस पोस्ट मे आप जानेंगे की यूपी सरकार की विकलांग पेंशन (Physically Handicapped Pension) योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करे तथा इसके लिए किन-किन दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है? तो इसको जानने के लिए पूरी पोस्ट को ध्यान से पढे तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करे ताकि औरों को भी इस योजना की जानकारी मिल सके। 


विकलांग पेंशन (Handicapped Pension) योजना क्या है


इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष के ऊपर के सभी विकलांग नागरिक जिनका विकलांगता प्रतिशत 40% या इससे अधिक है वह इस योजना का लाभ ले सकते है, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह रुपया 500/- की आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके । इसके लिए देश के सभी राज्यों मे यह योजना लागू है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे ही लाभार्थी  के बैंक खाते में भेजी जाती है इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। 


UP Physically Handicapped Pension Yojna (उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना)


उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

जैसे की आप सभी लोग जानते है कि जो लोग शारारिक रूप से विकलांग होते है। वह कोई काम नहीं कर पाते और वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहते है । इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के ज़रिये विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे । 

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ


1. इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को दिया जायेगा 

2. राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस  Pension Yojana के तहत प्रतिमाह 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

3. सभी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तिओ के पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे ।

4. राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।

5. सरकार 40% विकलांग आवेदक को 500/- रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी।

6. Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।

7. इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक  का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए।  

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विकलांग पेंशन योजना की पात्रता (Eligibility)


1. लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

2. विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।

3. आवेदक का विकलांगता प्रतिशत 40% से कम नहीं होना चाहिए ।

4. यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

5. यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह इस पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं है।

6. यदि विकलांग व्यक्ति किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

7. इस योजना का लाभ उन्ही विकलांग लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनकी पारिवारिक इनकम शहरी क्षेत्र Rs 56460/- और ग्रामीण क्षेत्र के लिए Rs 46080/- है इससे अधिक इनकम होने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.    

डाउनलोड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म फॉर्मेट  


विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़ (Documents)


1. आवेदक के पास आधार कार्ड 

2. निवास प्रमाण पत्र

3. आय प्रमाण पत्र

4. आयु प्रमाण पत्र

5. विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि

6. बैंक अकाउंट पासबुक

7. मोबाइल नंबर

8. पासपोर्ट साइज फोटो आदि होना चाहिए. 

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विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे


राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे

1. सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । 

2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा ।

3. इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।  ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।

4. इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा ।

5. विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा ।


UP Physically Handicapped Pension Yojna (उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना)


6. आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, विकलांगता का विवरण आदि भरना होगा।

7.सभी जानकारी भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा और आपको एक पंजीकरण नंबर मिल जायेगा. जिसके द्वारा आप अपने भरे गए फॉर्म का स्टेटस कभी भी चेक कर सकते है. 


डाउनलोड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म फॉर्मेट  


यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करे 


1. इसके लिए सबसे पहले लाभार्थियों को इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।

2. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद  आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा । इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

3. विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।


UP Physically Handicapped Pension Yojna (उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना)


4. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संख्या, पासवर्ड कैप्चा कोड आदि डालना होगा। इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी ।

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यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखे


1. राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी पेंशनर सूची में अपना नाम देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।

2. सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

3. इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

4. इस पेज पर आपको नीचे पेंशनर सूची का सेक्शन दिखाई देगा आप जिस वर्ष की पेंशनर सूची देखना चाहते है तो उस पर क्लिक कर सकते है इसके बाद आपके सामने उस वर्ष की पेंशनर सूची खुल जाएगी।


UP Physically Handicapped Pension Yojna (उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना)


यूपी विकलांग पेंशन योजना टोल फ्री नंबर 


समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर: 18004190001

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अंत में

आशा है की पूरी पोस्ट पढने के बाद आपको उत्तर प्रदेश सरकार की विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी.


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