आज की पोस्ट मे हम जानेंगे की निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) क्या है ? इसको बनवाने का लाभ तथा इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है? तो इसको जानने के लिए पूरी पोस्ट को ध्यान से पढे और अगर इस पोस्ट से समबन्धित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स कर पूछ सकते है एवं इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगो को शेयर भी करे ताकि सभी लोगो को इसको बनवाने की जानकारी मिल सके।
निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
निवास प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र धारण करने वाला व्यक्ति उस राज्य/क्षेत्र का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता निवास के प्रमाण के रूप में होती है।
निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के निवास स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करता है।
इसको Domicile Certificate के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमाण पत्र को जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
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निवास प्रमाण पत्र का लाभ
(Benefit of Domicile Certificate)
1. शैक्षणिक संस्थान में मूल निवासियों को वरीयता के रूप में।
2. नौकरी के मामलो में स्थानीय निवासियों को वरीयता के रूप में ।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दस्तावेज़
( Documents of Domicile Certificate )
निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की जरूरत होती है जो नीचे दी गई है:-
1. आवेदक का फोटो .
2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ।
3. राशन कार्ड अथवा बिजली के बिल की छायाप्रति ।
4. आधार प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. पार्षद/वार्डेन/ग्राम प्रधान का निवास स्थान के बाबत प्रमाण पत्र।
6. यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
(Procedure for Making Domicile Certificate)
निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर एवं भरकर हमारे सीएससी सेंटर (लखनऊ सीएससी) अथवा ई-सिटिज़न वेबसाइट या अपने राज्य मे स्थापित किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते है। हमारे द्वारा यह सुविधा आपको ऑनलाइन भी दी जाती है आपको सारे दस्तावेजो को भरकर हमारी ईमेल पर भेज कर अथवा हमसे संपर्क कर बनवा सकते है।जाति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु नाम मात्र का शुल्क लगेगा। सभी संलग्न दस्तावेजो की जाच होने के उपरांत प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 10 - 15 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। जारी होने के पश्चात आपको Online आपकी ईमेल पर अथवा फ़ोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।
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निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन
(Verification of Domicile Certificate)
इस प्रमाण पत्र का सत्यापन आप UP Government की website
www.uponline पर आवेदन संख्या दर्ज कर सत्यापित कर सकते है।
www.uponline पर आवेदन संख्या दर्ज कर सत्यापित कर सकते है।
निवास प्रमाण पत्र की वैधता
( Domicile Certificate Validity)
इस प्रमाण पत्र की Validity लगभग 3 साल (Three Year) होती है।
अंत में -
आशा है की आपको इस पोस्ट को पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा की निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) क्या है ? इसको बनवाने का लाभ तथा इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कर अथवा कमेंट्स कर पूछ सकते है।
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